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RTE portal se online admission start

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RTE portal se online admission start: 

                                           छात्र ऑनलाइन आवेदन
Date of admission 
start date : 09/07/2020
last date :  24/07/2020 

आवेदन के लिए मदद : 
  • 1. अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन मे अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 15 विद्यालयों का चयन कर सकते है ।
  • 2. जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
  • 3. विद्यालय/विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु बेसिक विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम, एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करें, तत्पश्चात विद्यालय/विद्यालयों का चयन कर डाटा सेव करें तथा एडमिशन फॉर्म को 'फाइनल लॉक' बटन पर क्लिक कर लॉक करें ।



आवश्यकताएं : 
 १. आय प्रमाण पत्र ( पिता या अभिभावक ) 
2. विद्यार्थी का आधार कार्ड 
3. विद्यार्थी की उम्र 5 वर्ष से अधिक व 7 वर्ष से कम
4. state or centre BPL में चयन 
5. नए विद्यार्थी के लिए स्कूल का चयन 
6. पूर्व विद्यार्थी के लिए वार्तमान विद्यालय से लिखित लैटर 
7. यदि विद्यार्थी विकलांग है तो प्रमाण पत्र  

शैक्षिक सत्र 2020 -2021 में नि: शुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु पात्रता के लिए दस्तावेज : 

 1. अभिभावक /बालक-बालिका का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र (कोई एक जिसमें ग्राम/वार्ड का भी उल्लेख हों) 

 1. तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
2. राशन कार्ड
3. आधार कार्ड
4. मतदाता पहचान पत्र
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. बिजली का बिल
7. पानी का बिल

2. बालक-बालिका की आयु से सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (अन्य दस्तावेज होने पर आधार कार्ड में दर्ज आयु से भिन्न आयु न हो) : 
1. आधार कार्ड
2. ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका /नगर परिषद् /नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
3. अस्पताल/ सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर या अभिलेख
4. आंगनबाड़ी अभिलेख  

3. बालक-बालिका के “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह ” से सम्बन्धी प्रमाण पत्र 
1. सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये तक है 
2. ओबीसी/एसबीसी वर्ग के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये तक है
3. अनुसूचित जाति के बालक
4. अनुसूचित जनजाति के बालक
5. अनाथ बालक
6. एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा माता-पिता/संरक्षक के बालक
7. युद्ध विधवा के बालक
8. नि:शक्तजन बालक

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी, जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।  




  • दुर्बल वर्ग        ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
  • असुविधाग्रस्त समूह    
    • अनुसूचित जाति के बालक
    • अनुसूचित जन जाति के बालक
    • अनाथ बालक
    • एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
    • युद्ध विधवा के बालक
    • निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
    • पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
    • ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।
  • अनुसूचित जाति के बालक
  • अनुसूचित जन जाति के बालक
  • अनाथ बालक
  • एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
  • युद्ध विधवा के बालक
  • निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
  • पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
  • ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।

  • बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए । राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है । प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।

दुर्बल वर्ग
  • अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र ।
  • बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
  • बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।  

  • असुविधाग्रस्त समूह  : 
    • बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
    • बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
    • अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा । अथवा
    • एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
    • युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र । अथवा
    • विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । अथवा
    • पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र अथवा
    • बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
    • बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
    • बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज ।    


  • आवेदन की अंतिम तिथि : (आवेदन की अंतिम तिथि : 24-जुलाई-2020)  
  • अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट विजिट करें : 




















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